Bihar Bhumi Jamabandi Panji (Register 2) ऑनलाइन देखें

Bihar Bhumi Jamabandi Panji Register 2 Online Check Guide
बिहार भूमि जमाबंदी पंजी (रजिस्टर 2) ऑनलाइन देखने का डिजिटल पोर्टल

Bihar Bhumi Jamabandi Panji (रजिस्टर 2) किसी भी जमीन का सबसे मुख्य कानूनी दस्तावेज होता है। इससे यह अधिकारिक तौर पर साबित होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में जमीन का वर्तमान मालिकाना हक किसके पास है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलों की जमाबंदी को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। आप खाता, खेसरा, भाग वर्तमान या रैयत के नाम से अपना भू-अभिलेख देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

बिहार जमाबंदी पंजी देखने की ऑनलाइन प्रक्रिया

क्विक टिप: आप अपनी जमाबंदी कुल 5 तरीकों से खोज सकते हैं — रैयत के नाम से, खाता नंबर से, खेसरा (प्लॉट) नंबर से, जमाबंदी संख्या से या भाग वर्तमान नंबर से।

👉 स्टेप 1: ऑफिशियल पोर्टल पर जाएँ

सबसे पहले नीचे दिए गए नीले रंग के "जमाबंदी देखें" बटन पर क्लिक करके आधिकारिक भू-लेख पोर्टल को खोलें।

👉 स्टेप 2: जिला, अंचल और मौजा का चयन करें

खुलने वाले फॉर्म में अपने ज़िले और अंचल (ब्लॉक) को चुनकर 'Proceed' करें। फिर अपने हल्का और मौजा (गाँव) को सेलेक्ट करें।

👉 स्टेप 3: सर्च ऑप्शन चुनें और नंबर दर्ज करें

अब अपनी सुविधानुसार विकल्प चुनें (जैसे: "Plot Number से खोजें") और निर्धारित बॉक्स में अपना खेसरा नंबर भरें।

👉 स्टेप 4: सुरक्षा कोड भरें और रिकॉर्ड डाउनलोड करें

सुरक्षा कैप्चा कोड दर्ज कर "Search" पर क्लिक करें। नीचे रैयत नाम की सूची दिखेगी। सामने बने आँख वाले आइकॉन (देखें) पर क्लिक करके अपनी डिजिटल जमाबंदी देखें और प्रिंट निकालें।

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जमाबंदी पंजी देखें

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

जमाबंदी पंजी अंचल कार्यालय (ब्लॉक) में रखा जाने वाला एक मुख्य सरकारी दस्तावेज है जिसे रजिस्टर 2 भी कहते हैं। इसमें जमीन के वर्तमान मालिक का नाम, उसका खाता, खेसरा नंबर, कुल रकबा (क्षेत्रफल) और सरकार को दिए जाने वाले लगान (टैक्स) का पूरा विवरण दर्ज होता है।

यदि आपके पास खाता या खेसरा नंबर नहीं है, तो आप डिजिटल पोर्टल पर अपने 'रैयत के नाम' (जमीन मालिक के नाम) के विकल्प को चुनकर पूरे गाँव की लिस्ट में से अपना नाम और जमाबंदी रिकॉर्ड आसानी से खोज सकते हैं।

हर डिजिटल जमाबंदी को सरकार द्वारा एक विशिष्ट 'Computerized Jamabandi Number' दिया जाता है। इस नंबर की मदद से भविष्य में आप बिना जिला या अंचल चुने, सीधे अपनी जमीन का पूरा विवरण एक सेकंड में निकाल सकते हैं।

यदि ऑनलाइन जमाबंदी में नाम की स्पेलिंग, रकबा या खाता-खेसरा नंबर में कोई गलती दिखाई देती है, तो आप परिमार्जन (Parimarjan) पोर्टल का उपयोग करके इसके सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।